Eksandeshlive Desk
गिरिडीह: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर कि न्यायालय ने हत्या की एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है इसके साथ ही 10 -10 हजार का जुमार्ना भी लगाया गया है जुमार्ना नहीं भुगतान करने की एवज में अतिरिक्त सजा भुगतना होगा न्यायालय ने बजरंगी सोनार शंकर सोनार कैलाश सोनार और सुजीत सोनार को यह फैसला सुनाया है बताते चलें कि पालगंज में जमीन विवाद में 2022 में हत्या हुई थी जहां 2 साल पहले गांव के रवींद्र वर्मा पर इन चारों आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट किया था मारपीट के दौरान जब बचाव में मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी और संदीप आए तो चारों आरोपियों ने दोनों बेटों के साथ भी जमकर मारपीट किया था लेकिन रवींद्र वर्मा पर धारदार हथियार से चारों ने हमला किया था जिससे मौके पर रवींद्र वर्मा की मौत हो गई थी मामले को लेकर मृतक के पुत्र संजय कुमार सोनी ने पीरटांड़ थाना में उक्त लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिक की दर्ज कराई थी।