Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान विधायक मनोज यादव ने हजारीबाग जिले को अनटाइड फंड आवंटन में असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 2023 तक जनसंख्या के आधार पर अनटाइड फंड आवंटित किया जाता था, लेकिन 2024 में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से 30 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद, जिले को केवल आठ करोड़ रुपये अनटाइड फंड में निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ कार्य डीएमएफटी मद से नहीं किया जा सकता है। साथ ही हजारीबाग जिला में कुल 16 प्रखंड हैं। इसमें मात्र छह प्रखंड ही डीएमएफटी मद के नये नियमानुसार डायरेक्टली और इन डायरेक्टली क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। शेष 10 प्रखण्ड सिर्फ आठ करोड़ के भरोसे है, जबकि 6-7 प्रखण्ड वाले जिलों को 15 से 18 करोड़ का आवंटन दिया जा रहा है। हजारीबाग और अन्य जिले को पुराने नियम के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिला योजना अनटाइड फंड की राशि आवंटित करने की मांग की।
जनहित के कार्य के लिए राज्य सरकार गंभीर : इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जनहित के कार्य के लिए राज्य सरकार गंभीर है। सरकार असामान्य वितरण को गंभीरता से देख रही है। डीएमएफटी गाइडलाइन से नुकसान हो रहा है। इसमें विपक्ष की सहयोग की जरूरत है। इसके लिए नीतिगत फैसला लिया जाएगा। आकांक्षी जिलों के अनुसार प्रखंडों को यूनिट मानते हुए समान वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें : विधायक ममता देवी ने कहा कि झारखंड पुलिस का फार्म 22 जनवरी 2024 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 तक भरा गया था। इसका कोई भी लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा आज तक नहीं हुआ, जिसके कारण 19.5 लाख अभ्यर्थी परेशान है। इसके कारण झारखंड राज्य के अभ्यर्थी अन्यत्र राज्यों में जाकर परीक्षा का फार्म भर रहे हैं या अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। जनहित एवं छात्रहित में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि कई जटिलताओं के कारण इसे स्थगित किया गया, जो कमियां हैं, उसे सरलीकरण किया गया है।
जमीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी अनिवार्य नहीं : मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि अब जमीन की खरीद-बिक्री के लिए एलपीसी (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र) अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ खतियान, म्यूटेश का करेक्श्न स्लिप से ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी। कहीं भी रोक नहीं है। मंत्री शुक्रवार को सदन में विधायक प्रदीप प्रसाद के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हल्का कर्मचारी बहुत भारी हैं वे मिनिस्टर से कम नहीं समझते। सर्वेयर और स्टॉफ की काफी कमी है।
विधानमंडल सीएनटी और एसपीटी को संशोधित नहीं कर सकता : भू राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकते हैं, न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता है और ना ही कोई सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है। मंत्री शुक्रवार को सदन में विधायक राजेश कच्छप के सवाल का जवाब दे रहे थे।