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रांची : सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार प्रदेश में अब भी 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच गुलाबी कार्ड, एएवाई पिला कार्ड के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हरा राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवार ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार ने ई-केवाईसी अंतिम तिथि निर्धारित की है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बचे हुए लाभुकों का ई-केवाईसी कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यदि लाभुक समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाए, तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और वे सरकारी अनाज एवं अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते ह।
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सरकार के ई केवाईसी में समस्याएं
*सर्वर की धीमी गति से ई-केवाईसी का काम बाधित हो रहा है।
*नेटवर्क समस्याओं के कारण कई इलाकों में यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही।
*आधार से नाम लिंक नहीं होने के कारण कई लाभुकों का ई-केवाईसी अटका हुआ है।
*बायोमेट्रिक त्रुटियां, जैसे अंगूठे का स्कैन न होना, भी परेशानी का कारण बन रही हैं।
