क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पूरी तरह से करायें लागू : उपायुक्त गरिमा सिंह

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Eksandeshlive Desk

लातेहार : उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत संचालित सरकारी / प्राईवेट क्लिनिक, नर्सिग होम अस्पतालों के संचालकों का Clinic Establishment (Registration & Regulation) Act, 2010 के प्रावधानों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में उपायुक्त के द्वारा लातेहार सिविल सर्जन डॉ अवधेश सिंह को जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी/प्राईवेट क्लिनिक , नर्सिग होम अस्पतालों का टीम बनाकर Clinic Establishment Act, 2010 चेकलिस्ट के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया गया।
जिन चिकित्सीय ईकाईयों के द्वारा बिना प्रमाण पत्र के क्लिनिक , नर्सिग होम , अस्पताल आदि संचालित किये जा रहे है उनके विरुद्ध एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, जिन चिकित्सीय संस्थानों को प्रमाण पत्र निर्गत है उनके द्वारा एक्ट के प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया एवं इसकी सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा क्रम में जिन चिकित्सीय ईकाईयों का औपबंधिक प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है उन्हें चिन्हित करने एंव एक्ट के प्रावधानों के तहत चिकित्सीय संस्थानों का संचालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ अवधेश सिंह , अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी शोभना टोप्पो , जिला कार्यक्रम प्रबंधक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।