Eksandeshlive Desk
रांची : रांची के बड़गाई 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय बीते छह दिसंबर को मुुुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई है। मामले में जमीन कारोबारियों सहित कई के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 10 बार समन किया था। इसमें से हेमंत सोरेन से दो बार पूछताछ हुई थी। 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें पांच माह बाद झारखंड उच्च न्यायालय से इस मामले में जमानत मिली थी। वहीं इस मामले में जेएमएम नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में बाबूलाल को उच्च न्यायालय से राहत बरकरार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को उच्च न्यायालय से राहत बरकरार है। उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला दुमका जिले के बरहेट थाना में दर्ज हुआ था। मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए छह अलग-अलग जिलों में बाबूलाल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व में सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/2023 में बाबूलाल को उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत अब राज्य सरकार की ओर से जवाब आने के बाद सुनवाई करेगा।
