Eksandeshlive Desk
रांची : पैनम कोल माइंस के अवैध खनन की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए दाेबारा बिंदुवार और स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब हाई कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा।
पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।