दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है. मामला प्रधानमंत्री के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था. इसी मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. इस मामले पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था.
पूरा मामला क्या है?
केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री कR डिग्री के बारे में जानकारी अरविंद केजरीवाल को देने का आदेश दिया था. अब इस मामले पर हाई कोर्ट से फैसला आ गया है. फैसले में कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर कहा..
“क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं”
“आम आदमी पार्टी के तरफ से राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेनश कर इस फैसले कि निंदा कि है. उन्होनें कहा आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं जिस PM को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए? डिग्री पूछने पर जुर्माना कर देते हैं? हास्यास्पद बयान देते हैं, न Science का पता है, न इतिहास-भूगोल पता है”