राहुल गांधी के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को

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Eksandeshlive Desk

रांची : रांची एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में राहुल गांधी के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तिथि निर्धारित की है। यह जानकारी शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी। मामला भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (अभी केंद्रीय गृह मंत्री) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसको लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है। पेशी को लेकर समन जारी है। इस पर शिकायतकर्ता नवीन झा के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह न्यायालय में हुई पेश, अगली सुनवाई 31 को

दुमका : ग्रामीण विकास मंत्री सह गोड्डा के महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडेय की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में शनिवार को पेशी हुई। पेशी एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय में हुई। केस में गवाहों का बयान दर्ज होना है। लेकिन आज गवाहों की अनुपस्थिति के कारण गवाही नहीं हो सकी। अगली तिथि 31 जनवरी को निर्धारित है। इससे पहले तीन गवाह पुलिस पदाधिकारियों की गवाही हो चुकी है। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। इस केस में अभियोजन पक्ष के जरिये अब तक 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें अधिकांश गवाहो ने घटना का समर्थन किया है। यह मामला वर्ष 2017 का है। जहां क्षेत्र भ्रमण के दौरान महागामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन जिला अध्यक्ष के रूप में दीपिका पांडेय सिंह घटनास्थल पर पहुंची थी। मामले में थाना कांड संख्या 72/2017 में भादवि की धारा 147,149,353,332,427,283,504,506 एवं 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

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