सेना की जमीन खरीद ब्रिकी मामला: पूर्व डीसी छवि रंजन को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

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Eksandeshlive Desk

रांची: सेनी की जमीन खरीद ब्रिकी मामले एवं लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि लैंड स्कैम में जांच अधूरी नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल जेल में बंद सस्पेंड हो चुके आईएएस छवि रंजन ने रांची पीएमएलए(प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें डिफॉल्ट बेल दी जाए। इससे पहले सस्पेंड हो चुके आईएएस छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी। 167 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गई है। इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में एऊ रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।