Eksandeshlive Desk
रांची : षष्टम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। साथ ही रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्तादेश पर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधाज्ञा 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लागू
यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर की सुबह आठ बजे से 12 दिसंबर की रात दस बजे तक के लिए लागू रहेगी। इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने, किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने के साथ किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा।
2000 अतिरिक्त पुलिस जवान की तैनाती
विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर चार आईपीएस, 12 से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारी सहित 2000 अतिरिक्त पुलिस जवान की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर ट्रैफिक पोस्ट पर भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गयी है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि गत 6 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा सत्र को लेकर विभागों के वरीय पदाधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। प्रोटेम स्पीकर ने राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्य विभागों के संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए थे।