प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत तक स्थानीय को नौकरी के लिए पोर्टल हुआ लॉन्च

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Ranchi: राज्य में अब स्थानीय युवाओं के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने रोजगार के रास्ते को खोल दिए हैं. झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी. पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं. रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे.

40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा “झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के बाद यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में प्रभावी है. यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हो और जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर ही लागू होगा. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना होगा. अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई बहाली निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा. राज्य के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा.

जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण

स्थानीय कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सुचित किया जाता है, तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है. यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है लेकिन झारखंड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कम्पनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे.

झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के महत्वपूर्ण नियम

अधिनियम के नियम का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा. इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे.

झार नियोजन पोर्टल पर होगा निबंधित  

प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झार नियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा और 30 दिनों के अंदर 40000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में अपडेट करेगा. अधिनियम/नियम के तहत हर नई परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोषित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा.

अधिनियम/नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई 

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है, तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के अंदर अपील का निपटारा किया जाएगा. अधिनियम/नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है.

मौके पर ये रहे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

 

 

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