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मेसरा/ओरमांझी (रांची): जमशेदपुर मरीन ड्राइव हादसे से सबक लेते हुए रांची पुलिस ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवैध व बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस टीम ने बीआईटी मेसरा ओपी के नेवरी गोलचक्कर और ओरमांझी (एनएच-20) समेत विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। गौरतलब है कि शुक्रवार रात ओरमांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान के पास एनएच-20 पर खड़े ट्रक से दूसरे ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिना किसी रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर या पार्किंग लाइट के सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से लगातार हो रहे जानलेवा हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल चालक ही नहीं, बल्कि वाहन मालिक पर भी मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर भारी पड़ेगा जुर्माना व सजा, बिना जायज कारण पार्किंग 1500 रूपये तक का जुर्माना। बिना रिफ्लेक्टर/लाइट खड़े वाहन 5,000 रूपये तक का जुर्माना। नियमों की अनदेखी पर छ्ह महीने से एक साल तक की जेल। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से सड़क पर गाड़ियां न खड़ी करने की अपील की है और साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
