रांची। राजधानी रांची के नामकुम में गोवंश चोरी के एक मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कथित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक गाय व तीन बाछी समेत चार गोवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल एक्सयूवी, बुलेट, पल्सर व स्कूटी भी जब्त की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी गिरोह बनाकर गोवंश की चोरी करते थे व उन्हें अवैध तरीके से बूचड़खाने ले जाकर काटने व गोमांस बेचने का काम करते थे।
पुरानी लोवाडीह से गाय-बछड़ा चोरी की शिकायत
मामला नामकुम थाना कांड संख्या 282/26 से जुड़ा है। 7 अक्टूबर को कांटाटोली के कुरैशी मोहल्ला निवासी इरशाद कुरैशी ने नामकुम थाना में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि सामलोंग पुरानी लोवाडीह से उनकी गाय व बछड़े को एक्सयूवी वाहन संख्या जेएच01 बीएन-7798 में लोड कर चोरी कर लिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों पशुओं को गोकशी की नीयत से अवैध तरीके से बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। शिकायत के बाद एसएसपी, रांची के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के निर्देशन व वरीय पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-प्रथम अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम बनाई गई। तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में मो. शहनवाज उर्फ सन्नी (27), अमन कुरैशी (26), सेफ (29), अलताफ कुरैशी (26), शोयेब अहमद (21) व फिरोज कुरैशी उर्फ कुकु (50) शामिल हैं। सभी रांची के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार सेफ व फिरोज कुरैशी का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है।
पूछताछ में गिरोह चलाने का दावा
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने बताया कि वे गिरोह बनाकर गाय व बछड़ों की चोरी करते हैं। इसके बाद उन्हें अवैध तरीके से बूचड़खाने ले जाकर काटते व गोमांस बेचते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चार गोवंशीय पशुओं के अलावा एक्सयूवी जेएच 01 वीएन-7798, बुलेट जेएच01 सीडब्ल्यू-1008, पल्सर जेएच 01एफएस-6583 व स्कूटी जेएच 01 डीसी-0524 बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर को पुरानी लोवाडीह चौक के पास से गोवंशीय पशुओं की चोरी की गई थी। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में वरीय पुलिस उपाधीक्षक अमर कुमार पांडेय, नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन, जयदेव कुमार सराक व सोनु कुमार दास, सहायक अवर निरीक्षक उज्जवल कुमार सिंह व तारकेश्वर प्रसाद केशरी व नामकुम थाना का सशस्त्र बल शामिल था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 (2) (वी), 111(3), 111 (4), 303 (2), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व झारखंड गोवंशीय पशु वध निषेध अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
