सतडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का 127 पीस पाइप चोरी का मामला
Amresh Kumar
कोडरमा : जिले के चर्चित सतडीहा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का 127 पीस पाइप चोरी होने व बाद में इसकी बरामदगी तिलैया के एक फैक्ट्री से होने के मामले में फैक्ट्री के निदेशक अंकित केडिया पिता कमल केडिया को उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है़। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री संचालक को संबंधित संवेदक के नाम 18 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट नीचली अदालत में छह सप्ताह के अंदर जमा करने, पुलिस को अनुसंधान में पूरा सहयोग करने सहित अन्य शर्तों पर अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है़। मामले की जांच पूरी होने तक अंकित केडिया को अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना है़। जानकारी के अनुसार तिलैया के गझंंडी रोड में संचालित अंजनी सूत प्राइवेट लिमिटेड से गत माह पुलिस ने चोरी का पाइप बरामद किया था़। फैक्ट्री में पाइप को गलाने की तैयारी की जा रही थी। जिसे पुलिस ने छापामारी कर बरामद किया था़ पाइप चोरी को लेकर जलापूर्ति योजना के संवेदक सूरजमल ओंकारमल के विजय भोजानिया ने जयनगर थाना में कांड संख्या 156/23 दर्ज कराया था़। पुलिस ने गत माह पाइप बरामदगी के बाद इसमें संलिप्त कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था़ हालांकि, गिरफ्तारी के अगले दिन ही इन आरोपियों को पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई नहीं किए जाने का हवाला देकर छोड़ने का आदेश हुआ था़। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से निकलते ही इन आरोपियों को दूसरे मामले में गिरफ्तारी दिखाई थी़। मामला जिला में चर्चा का विषय बन गया था, जबकि पुलिस फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी थी़। योजना के संवेदक विजय कुमार ने बताया कि घटना के बाद से फैक्ट्री संचालक अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत था़। इस बीच एक नवंबर को उच्च न्यायालय ने फैक्ट्री संचालक को सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर किया है़। इसके तहत 18 लाख रुपये जमा करना है़ साथ ही मामले के अनुसंधान में पुलिस को पूरा सहयोग करना है़।