राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस पर लगा एक और झटका अब रांची कोर्ट में होना होगा हाजिर

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कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें मोदी सरनेम केस में अब राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए अदालत में हाजिर होना होगा. रांची की इस विशेष अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है.

क्या है मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया था. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस पर राहुल गांधी ने रांची के अदालत में व्यक्तिगत पेशी पर छूट की अर्जी डाली थी. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी पर छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है. यानी अब राहुल गांधी को इस केस में अपनी व्यक्तिगत पेशी देनी होगी. जिसके लिए उन्हें रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा. फिलहाल पेशी की तिथि सामने नहीं आयी है.

दरअसल, साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी मामले को लेकर बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के एक दिन बाद ही राहुल की लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी.