बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु श्रम अधीक्षक द्वारा चलाया जा रहा है अभियान

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लोहरदगा: मंगलवार को बाल श्रमिकों के चिन्हित एवं उनके विमुक्ति हेतु जिला स्तरीय धावा दल द्वारा जिला श्रम अधीक्षक दीप्ति लोरी तिर्की द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बी एस कॉलेज क्षेत्र, बरवाटोली के दुकान तथा पतराटोली के दुकानों का भौतिक निरीक्षण किया गया। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक नहीं पाया गया। सभी प्रतिष्ठानों को श्रम अधीक्षक के द्वारा यह जानकारी दिया गया की 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों एवं खतरनाक नियोजनो में आयु वर्ग 14 -18 वर्ष का नियोजन प्रतिषेधित है। एवं उल्लंघन की स्थिति में 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। सभी प्रतिष्ठानों में बाल एवं अल्पव्यस्क अधिनियम 1986, धारा -12 के तहत बच्चों के द्वारा काम नहीं कराने का निदेश देते हुए सूचना पट्ट प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया। धावा दल में LGSS के जितेन्द्र कुमार के साथ-साथ पुलिस के जवान मौजूद थे।

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