अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, लेकिन आपको इसकी प्रक्रिया मालूम नहीं है या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोशेश बहुत कठिन लग रहा है. तो परेशान ना हो.
चलिए आसान भाषा में समझते हैं. कैसे आप बना सकते हैं लाइसेंस
सबसे पहले आपको
. परिवहन सारथी पोर्टल (Parivahan Saarthi portal) पर जाना होगा और अपना राज्य चुनना होगा.
• उस पेज पर ‘न्यू लर्नर लाइसेंस’ का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें.
• क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा.
• उस नए पेज में आपको अपना निजी जानकारी, अपना नाम, माता, पिता पति या गार्जियन का नाम, लिंग, वर्तमान पता स्थायी पता, जन्म का जगह. जन्म की तारीख, ब्लड ग्रुप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन (educational qualification), फोन न., ई-मेल, इमरजेंसी मोबाइल न., (identification mark-1)आडेटीफिकेशन मार्क-1 और आडेटीफिकेशन मार्क-2 (identification mark-2) डालना होगा.
• (MCWOG) (MCWG) (LMV) दिए गए ऑप्शन को स्लेकट करें.
• उसके नीचे आपको डेकलेरशन में टिक करना होगा कि ऊपर दिया गया जानकारी सही है.
• डॉकुमेंट्स में स्कैन किया फोटो और साईन अपलोड करना होगा.
• इसके बाद टेस्ट के लिए तारीख चुनें.
• फीस जमा करें.
• दिए गए तारीख में आरटीओ (RTO) जाकर टेस्ट दें.
• इसके कुछ दिन बाद लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.
• लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 से 180 दिन के भीतर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन का प्रोसेस भी लर्निंग लाइसेंस के प्रोसेस जैसा है.
• सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें,
• न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें फिर नया पेज खुलेगा.
• यहां डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें.
• फिर चुनी गई तारीख पर RTO जाकर परमानेंट DL का टेस्ट देना होगा.
• जिसमें पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको द्वारा दिए गए पते पर आ जाएगा.