Eksandeshlive Desk
लातेहार: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार को शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह ने किया शिविर में बतौर मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो शकील अख्तर मौजूद थे। शिविर में मोहम्मद शकिल अख्तर ने विद्यालय के छात्र व छात्राओं को कानून की कई बुनियादी जानकारियां दी। उन्होनें किशोर न्याय अधिनियम 2015 , किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के बारे में बताया कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलिये भोले भाले ग्रामीण युवक व युवतियों को बहला-फुसला कर बाहर काम कराने ले जाते है इससे बचना चाहिये। अक्सर बाहर ले जा कर उनका शोषण करने की खबर आती है उन्होंने चाइल्ड हेल्प लाइन एव उसके टेलीफोन नंबर 1098 की भी जानकारी दी।
मोहम्मद शकील अख्तर ने बच्चों के अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देते हुये कहा कि बाल मजदूरी व बाल विवाह दोनो दंडनीय अपराध है इसमें सजा का प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को अंध विश्वास व सामाजिक कुरीतियों से बच कर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करना चाहिये।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजेश यादव राहुल कुमार गुप्ता ने भी संविधान में बच्चों के लिये प्रदत्त कई कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने मौलिक अधिकार , पोक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट 2005 की भी जानकारी दी कार्यक्रम में मंच का संचालन वरीय शिक्षक पी मिश्रा ने किया। मौके पर पीएलवी दीपक कुमार गुप्ता समेत विद्यालय के कई शिक्षक व शिक्षिकाओं के अलावा छात्र व छात्रायें मौजूद थे इससे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।