हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना
AMIT RANJAN
सिमडेगा: हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी सुजल लकड़ा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, सिमडेगा थाना कांड संख्या 114/2021, दिनांक 18 सितंबर 2021 में धारा 302 भादवि के तहत आरोपी सुजल लकड़ा, पिता स्व. दीप्तीमन लकड़ा, निवासी कोनजोबा मौनाटोली, थाना केरसई, जिला सिमडेगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के तहत सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की। कांड के अनुसंधानकर्ता पु.अ.नि. विनोद उरांव थे।
