रजरप्पा मंदिर पुनरुद्धार मामले में पर्यटन सचिव और रामगढ़ उपायुक्त तलब, पांच अक्टूबर को अगली सुनवाई

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Eksandeshlive Desk

रांची: रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े संजीव कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत के आदेश के आलोक में पर्यटन विभाग के सचिव उपस्थित नहीं हो सके। उनकी ओर से सरकार के अधिवक्ता ने पर्यटन सचिव की उपस्थिति के लिए समय देने का आग्रह किया। बताया गया कि पर्यटन सचिव नीति आयोग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता में रहेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को निर्धारित की। अदालत ने उस दिन पर्यटन विभाग के सचिव के साथ रामगढ़ के उपायुक्त को भी सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड से राशि लेने की बात कही गई। इस पर अदालत ने पांच अक्टूबर को केंद्र और राज्य सरकार को डीएमएफटी फंड से संबंधित योजना प्रस्तुत करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश सामने नहीं आया था। इस पर अदालत ने सवाल किया था कि पहले सरकार ने रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए राज्य के संसाधनों से राशि की व्यवस्था करने की बात कही थी और डीपीआर तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त किया था। अब सरकार केंद्र की प्रसाद योजना से वित्तीय सहायता लेने पर विचार कर रही है। अदालत ने पूछा था कि यदि शुरू से ही केंद्र की योजना से राशि लेने का विचार था, तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

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