रिपोर्ट / अशोक अनन्त
चतरा । व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के मायापुर गाँव निवासी रामदेव कुमार साहु उर्फ जितेंद्र उर्फ जितन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1,50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुमार्ना राशि जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 2 साल की अतिरिक्त कठोर सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, यह मामला 5 जुलाई 2021 का है जब सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार हेम्ब्रम के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर से 5 किलोग्राम गीला अफीम, 1.8 किलोग्राम कट और 20,000 नकद बरामद कर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत में चले 5 साल के लंबे ट्रायल के दौरान जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा पेश किए गए गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आरोप पूरी तरह सिद्ध हुए, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।
