रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काँके अवस्थित कुलपति आवास में विद्यार्थियों द्वारा तोड-फोड, उपद्रव को लेकर जिला प्रशासन ने परिसर में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया है। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची के आदेश में निहित निर्देश में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके के परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काँके परिसर में निषेधाज्ञा जारी किया गया है । उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना मनाही है । किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना सख्त मना है । किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना और किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना मनाही है।