अब झारखंड जगुआर के जवानों को मिलेगा 50 % STF भत्ता

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झारखंड के जगुआर पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. अब राज्य के जगुआर जवानों को फिर से स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF भत्ता दिया जाएगा. दरअसल, सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जगुआर को मिलने वाले एसटीएफ भत्ता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब झारखंड के जगुआर पुलिस कर्मियों को 50 फिसदी एसटीएफ भत्ता फिर से दिया जाएगा. बता दें 2019 में राज्य सरकार ने जगुआर के एसटीएफ भत्ते को  खत्म कर दिया था. जिसके खिलाफ दुबराज हेंब्रम एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जगुआर की एसटीएफ भत्ता फिर से शुरु की जाए. जिसे लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लेटेस्ट पेमेंट अपील दायर की. इस लेटेस्ट पेमेंट अपील (एलपीए) को लेकर 1 मई यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसकी सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने किया. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और राज्य सरकार की अपील खारीज कर दी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार एवं प्रतिवादी की ओर से दिवाकर उपाध्याय एवं रोहन मजूमदार ने पैरवी की.

क्या है पूरा मामला

बताते चलें कि झारखंड जगुआर का गठन वर्ष 2008 में हुआ था. गठन के समय शर्त के तहत झारखंड जगुआर को उनके मूल वेतन का 50% ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ भत्ता के रूप में दिया जाना था. लेकिन वर्ष 2019 के दौरान राज्य में सातवां वेतन आयोग आया. सातवां वेतन आयोग के आने पर राज्य सरकार ने जगुआर को मिलने वाले एसटीएफ भत्ता को बंद कर दिया था. इस पर राज्य सरकार का कहना था कि सातवां वेतन आयोग आने जगुआरों के वेतन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है. इसलिए सरकार ने उनके एसटीएफ भत्ता को बंद कर दिया था.

एसटीएफ भत्ता बंद हो जाने के बाद दुबराज हेंब्रम एवं अन्य ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला देते हुए झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को एसटीएफ भत्ता देने का आदेश दिया. बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश से झारखंड जगुआर के करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों को एसटीएफ भत्ता मिलेगा.