AMIT RANJAN
सिमड़ेगा: अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० अजित खलखो के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सिमडेगा के द्वारा 31 मई को सिमडेगा जिलान्तर्गत संचालित विभिन्न फल कारोबारियों (थोक बिक्रेता) के भण्डार गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में फलों को जल्द पकाकर एवं आमलोगो को उपभोग कराने में इस्तेमाल किये जाने वाले प्रतिबंधित रसायन कि जाँच कि गई Calcium Carbide जो कि फलो को पकाने में उपयोग किया जाता है। जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है। इसके दुषप्रभाव को रोकने के निमित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा सिमडेगा जिला कि सभी फल थोक बिक्रेताओं के भण्डार गृह का निरीक्षण किया गया। अभिहित अधिकारी डॉ० अजित खलखो के द्वारा कहा गया कि फल एक मात्र ऐसा साधन है जिसे लोग रोजमर्रा के दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपभोग करते हैं। जिसे बड़े, बुढ़े, बच्चे, महिलाए इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में किया करते हैं। जिसके निमित बाजारों में मुनाफाखोरी के लालच में आकर फल बिक्रेता जल्द से जल्द लोगो को उपभोग कराने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते है जिसे खाने से आमजनों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पडता है। जिसके संदर्भ में यह निरीक्षण किया गया है। हालांकि सिमडेगा जिला के फल बिक्रेताओं के द्वारा फल को पकाने के लिए Calcium Carbide का इस्तेमान न कर Ethylene Ripener(Unsaturated Powder) नामक रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के द्वारा इसका इस्तेमाल फलों का पकाने में किया जा सकता है। बशर्ते कि Ethylene पाउच फलों के साथ सीधे सम्पर्क में नही आयें। इस पर सभी फल बिक्रेताओं को Ethylene पाउच का सही उपयोग करने हेतू उचित दिशा निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है साथ ही एक मौका प्रदत करते हुए हिदायत दी गई है कि यदि भविष्य में इस प्रकार का पुनरावृत्ति कि जाती है तो इससे बाध्य होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई कि जाएगी।