नियमों की अवहेलना कर चल रहा था शराब दुकान, निगम ने कराया बंद

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Eksandeshlive Desk
रांची: राजधानी के रातू रोड चौक स्थित निगम के आवंटित 288 वर्गफीट की दुकान, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब का व्यवसाय किया जा रहा था, को रांची नगर निगम ने सोमवार को सख्ती से बंद करा दिया। उक्त दुकान निगम ने अस्थायी रूप से वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर आवंटित की थी, लेकिन संचालक झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करते हुए वहां शराब का व्यवसाय कर रहा था। जबकि शराब की दुकान के बगल में अस्पताल भी अवस्थित है। निगम की ओर से संबंधित संचालक को पूर्व में तीन बार नोटिस जारी कर शराब दुकान बंद करने व स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, उत्पाद विभाग को भी पत्रांक 366/बा०शा० के माध्यम से 4 अप्रैल को उक्त दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए अवगत कराया गया था। संचालक ने 31 मार्च 2026 तक दुकान खाली करने का शपथ निगम को दिया था लेकिन निदेर्शों की अवहेलना करते हुए शराब दुकान चलाना जारी रखा था, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

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