पात्र युवा भारतीय नागरिकों को एसआईआर मतदाता सूची से जोड़ने के लिए करें प्रेरित: के. रवि कुमार

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एसआईआर के माध्यम से तैयार मतदाता सूची परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में की जाती है संरक्षित
15 सितंबर तक प्राप्त किए जा सकेंगे फॉर्म-6 के आवेदन, कोई भी नागरिक मतदाता सूची से न छूटे
बीएलए-2 से अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने में सहयोग अपेक्षित

Eksandeshlive Desk

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद नए एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। दावा-आपत्ति की अवधि में फॉर्म-6 के आवेदन 15 सितम्बर 2026 तक प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से तैयार मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है, इसलिए कोई भी पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 08 सितम्बर 2026 तक प्राप्त फॉर्म-6 की मतदान केंद्रवार समीक्षा में पाया गया कि राज्य के कुल 31,892 मतदान केंद्रों में से 410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 9,326 मतदान केंद्रों पर मात्र 1 से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 8,399 मतदान केंद्रों पर 6 से 10, 9,198 पर 11 से 20, 3,096 पर 21 से 30 तथा 1,463 मतदान केंद्रों पर 30 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शून्य फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों में रांची में सर्वाधिक 217, दुमका में 38, देवघर में 35, साहेबगंज में 28, गढ़वा में 22 तथा गिरिडीह में 21 मतदान केंद्र शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार कांके (अ.जा.) में सर्वाधिक 133, हटिया में 43, भवनाथपुर में 22, मांडर (अ.ज.जा.) में 21, सिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.) में 20 तथा खिजरी (अ.ज.जा.) में 19 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर छूटे हुए पात्र युवाओं की पहचान करें तथा स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाकर ECINET के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दें।

के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में पात्र युवा भारतीय नागरिकों की पहचान कर उन्हें फॉर्म-6 जमा करने के लिए प्रेरित करने और इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की। उन्होंने सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा 15 सितम्बर के भीतर कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे।

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