झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार यानी 17 अप्रैल को कई जगहों पर धारा-144 लागू रहेगी. बता दें कि धारा-144 छात्रों के आंदोलन को देखते हुए लगाया गया है. दरअसल, झारखंड की नई नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठन कल से आंदोलन शुरू कर रहे हैं. इस दौरान छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे. इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
DC और SSP ने दिए ये आदेश
छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रांची के डीसी और एसएसपी ने एक आदेश पारित किया है. जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर तक किसी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन और घेराव नहीं कर सकते हैं.
इतने समय के लिए रहेगा धारा-144 लागू
बता दें कि डीसी और एसएसपी के जारी आदेश के अनुसार, धारा-144 सुबह 8 बजे से रात के 11:30 बजे तक लागू रहेगी. साथ ही मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर तक किसी तरह की रैली नहीं करने का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
जानें क्या है आदेश
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने पर मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4 – किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं कर सकते.
5 – किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी मनाही रहेगी. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).