Eksandeshlive Desk
रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव को सिंगापुर जाने की अनुमति मिल गई है। रांची की अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद लालू यादव जून के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। दरअसल, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सिंगापुर के चिकित्सकों ने लालू यादव को बुलाया है। डॉक्टरों ने उन्हें एक जून के बाद रूटीन चेकअप के लिए आने की सलाह दी थी। इसी कारण उन्होंने अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में सिंगापुर स्थित माउंट एलिज़ाबेथ अस्पताल में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। ट्रांसप्लांट के बाद से वे नियमित रूप से चिकित्सकीय निगरानी में हैं और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहे हैं। लालू यादव बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं। डोरंडा, चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। चारा घोटाला का मामला वर्ष 1990 से 1996 के बीच का है, जिसमें सरकारी कोषागारों से फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, केवल डोरंडा कोषागार से ही करीब 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में कई अधिकारियों और राजनेताओं पर कार्रवाई की गई थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद अब लालू यादव निर्धारित समय पर सिंगापुर जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेंगे।
