आवास बोर्ड के आवासीय कॉलोनी के सभी दुकानों का ट्रेड लाइसेंस होगा रद्द

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Eksandeshlive Desk
रांची: सर्वोच्च न्यायालय, भारत के स्पष्ट न्यायादेश के अनुपालन में राज्य आवास बोर्ड की आवासीय कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस संबंध में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक 801/आ०, दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से रांची नगर निगम को अपनी भूमि/भवन पर किसी प्रकार के व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस निर्गत नहीं करने तथा वर्तमान में निर्गत लाइसेंसों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में निगम प्रशासक ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर संचालित दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की है। कॉलोनी के आठ प्रमुख मार्गों में सर्वेक्षण के लिए आठ विशेष टीमों का गठन किया गया है। टीम आवासीय भूमि/भवन पर संचालित दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर पूर्व में निर्गत सभी ट्रेड लाइसेंसों की विधि-सम्मत तत्काल रद्द करेगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर नये ट्रेड लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों व व्यवसाय संचालकों को निर्देशित किया है कि वे आवासीय बोर्ड परिसर में संचालित अपने व्यवसाय को तत्काल बंद करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित व्यक्ति की होगी।

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