केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख फिर से बढ़ा दी है. देश के नागरिक अब 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं. आधार को पैन से लिंक कराने के लिए पहले, 31 मार्च 2023 तक ही समय दिया गया था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के जरिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है. आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा. 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपए था. हालांकि अब 1000 रुपए का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कराने की अंतिम तारीख थी. लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 हो चुकी है.
यदि 30 जून तक भी आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है और आप इसे अपने घर से भी आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं.