मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है वे फॉर्म-6 एवं घोषणापत्र के माध्यम से मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं
Eksandeshlive Desk
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी शनिवार एवं रविवार, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाले दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
श्री कुमार ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को अथवा उससे पहले 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा हो जाएगी और जिनका नाम एसआईआर के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन अवश्य जमा करें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे पात्र नागरिकों को चिन्हित कर आवेदन जमा कराने में सहयोग करने की अपील की।
श्री के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को एसआईआर में भाग लेने एवं एसआईआर वाले मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध कराने हेतु अपने स्तर से प्रचार प्रसार अवश्य करें। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जानकारी दी कि शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य एवं पूर्व वार्ड सदस्यों की बैठक संबंधित एईआरओ स्तर पर आयोजित करेंगे। वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ की व्यवस्था को भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाना है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा उनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है, तो परिवार के सदस्यों को उनके निवास के निकट एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
श्री के रवि कुमार ने कहा कि ऐसे मतदाता जो वर्तमान में झारखण्ड राज्य के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी अपने वर्तमान झारखण्ड के पते से संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर आवेदन अवश्य जमा करें। कहा कि 22 एवं 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविर में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। पात्र नागरिक संबंधित प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ECINET App अथवा भारत निर्वाचन आयोग के Voters’ Service Portal का भी उपयोग किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। इसमें राजनीतिक दलों, बीएलए-2, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर तथा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो इस हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। कोई विदेशी नागरिक अगर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गलत घोषणापत्र भरकर गलत तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रहें है तो उनका फॉर्म 7 भरकर अपील करें, ईआरओ स्तर पर इनकी सुनवाई करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
