प्रेम प्रसंग के विवाद में मां और 8 माह के मासूम की हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Crime Ek Sandesh Live

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Amit Ranjan

सिमडेगा: छह वर्ष पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड में सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत ने सोमवार को महाबुआंग थाना कांड संख्या 01/2020 में आरोपी मानुएल कन्डुलना एवं सावना होरो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला 30 जनवरी 2020 का है। अभियोजन के अनुसार, प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने प्यारी टोपनो तथा उसकी बेटी के आठ माह के पुत्र अभिषेक कुमार की टांगी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में महाबुआंग थाना में कांड संख्या 01/2020 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत अनुसंधान किया गया। सिमडेगा पुलिस द्वारा किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्यों के संकलन और सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल रहा। मामले में लोक अभियोजक श्रीमती निशी कच्छप ने प्रभावी पैरवी की। अनुसंधानकर्ता रहे तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक विनोद उरांव, जिनके अनुसंधान और साक्ष्य संकलन की बदौलत अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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