गृह मंत्रालय ने सिमी पर यूएपीए के तहत लगाया 5 साल का बैन

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नई दिल्ली : भारत सरकार ने सिमी पर बैन लगा दिया है. स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने सिमी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी करते हुए कहा कि यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हुए आतंकी गतिविधियों के संचालन, अशांति फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे में लिप्त रहा है.

सिमी पर 2019 में भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2019 यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया था. यह प्रतिबंध 5 साल के लिए लगाया गया था. इसे एक बार फिर 2024 में पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है. 2019 में लगा प्रतिबंध फरवरी में खत्म हो रहा था लेकिन इसके पहले ही गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी कर प्रतिबंध की अवधि को पांच साल और बढ़ा दिया है.

गृह मंत्रालय ने ट्वीटर (X) पर सिमी पर बैन संबंधी जानकारी दी है. गृह मंत्रालय के ऑफिस ने एक्स पर लिखा- आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को यूएपीए के तहत पांच साल की अगली अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है. सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे में शामिल पाया गया है.