40 रूपये का लालच देकर 11 साल की मासूम से दरिंदगी का प्रयास

Crime Ek Sandesh Live

​मेसरा (रांची): राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके ओरमांझी में रिश्तों और इंसानियत को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इरबा पाहन टोली (तस्मिया कॉलोनी) में एक 46 वर्षीय अधेड़ ने पड़ोस की ही 11 वर्षीय एक अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि,मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ओरमांझी पुलिस ने तत्परता दिखाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू कुरैशी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस घिनौनी वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में आरोपी के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार,आरोपी पप्पू कुरैशी (पिता- मुन्ना खान) ने शुक्रवार को बच्ची को तस्मिया कॉलोनी में अकेला देखा। उसने मासूम को 40 रूपये का लालच दिया और दौड़कर पास की दुकान से कुरकुरे व कोल्डड्रिंक लाने को कहा। बच्ची बिना कुछ समझे पैसे लेकर दुकान चली गई। जब वह सामान लेकर वापस लौटी तो आरोपी ने सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसे दबोच लिया और उसके साथ जबरन छेड़खानी शुरू कर दी। डरी-सहमी मासूम किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर भागी और रोते हुए अपने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद आक्रोशित परिजन शनिवार को ओरमांझी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ओरमांझी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने खुद कमान संभाली और टीम गठित कर आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। बच्चों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले विकृत मानसिकता के अपराधियों के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। शिकायत मिलते ही हमारी टीम ने बिना वक्त गंवाए आरोपी को दबोच लिया।

मामले में पुख्ता वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि कोर्ट में स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) चलाकर आरोपी को उम्रकैद जैसी सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित कराई जा सके। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-76 बीएनएस (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना/दुष्कर्म का प्रयास) और धारा-08 पास्को एक्ट (कठोर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में रांची जेल भेज दिया गया है। 

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