12 दिनों तक रांची के इन जगहों पर लगी धारा 144, जानिए क्या है कारण

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Ranchi: राज्य में झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आगाज हो चुका है. 14 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक यह परीक्षा चलेगी. सुबह 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक रांची के 87 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है. इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है.लॉ एंड ऑड़र को व्यवस्थित करने के लिए रांची उपायुक्त और रांची SSP के द्वारा पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाते हैं अभिभावक
वहीं, परीक्षा दे रहे छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, द० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में इन निषेधाज्ञा को जारी की गई है.

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.

यह निषेधाज्ञा दिनांक 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29 मार्च 2023 और 03 अप्रैल 2023 को सुबह 06:45 बजे से शाम 04.05 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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