यूडीआईडी कार्डधारक दिव्यांगजनों को मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा की अनुमति

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Eksandeshlive Desk

नई दिल्ली : अब वैध यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित कोचों में यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड धारक तथा रेलवे की रियायती किराया सुविधा के पात्र दिव्यांगजन, वैध यात्रा प्राधिकरण के साथ सेकेंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन (एसएलआरडी) और लगेज-कम-सेकेंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन (एलएसएलआरडी) कोचों में वैध यात्री माने जाएंगे।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन के लिए निर्धारित इन कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थियों को बिना किसी असुविधा के इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन कार्ड, जिसे ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसीएस) भी कहा जाता है, दिव्यांग यात्रियों को रेल यात्रा में रियायत प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। यह कार्ड वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए यूडीआईडी कार्ड भी मान्य है। इसके लिए आवेदन भारतीय रेलवे के दिव्यांगजन पोर्टल या केंद्र सरकार की सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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