Eksandeshlive Desk
रांची : पैनम कोल माइंस की ओर से अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की बेंच द्वारा की गई।
राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि पैनम माइंस के खिलाफ अब तक उठाए गए सभी कानूनी कदमों की विस्तृत जानकारी कोर्ट को दी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। पैनम माइंस को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।