सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में 28 सितंबर को अगली सुनवाई

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Eksandeshlive Desk

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। अदालत ने पूर्व में आयोग से आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने प्रार्थियों और जेएसएससी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष आयोग का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी द्वारा लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नियमसम्मत नहीं है। उनका तर्क था कि संबंधित नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए इस फॉर्मूले को लागू करना नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था बाद में लागू की गई है, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मूल नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है। इस आधार पर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी है।

दूसरी ओर, जेएसएससी ने प्रार्थियों की दलीलों का विरोध किया। आयोग की ओर से कहा गया कि परीक्षा के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई थी। आयोग ने यह भी अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय में आगे बढ़ाना आवश्यक है। यह याचिका प्रार्थी गिरधर राउत एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किए जाने की वैधता पर सवाल उठाया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

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