मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित एसआईआर कार्यों की समीक्षा की
एक परिवार अथवा घर के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें
SUNIL KUMAR VERMA
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। के. रवि कुमार रविवार को निर्वाचन सदन में रांची जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ), अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक परिवार अथवा घर के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सूचीबद्ध होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नजरी नक्शे का सही ढंग से सत्यापन करना संबंधित ईआरओ की जवाबदेही है। सभी ईआरओ नजरी नक्शे के साथ-साथ गृह संख्या एवं नोशनल नंबर का भी सावधानीपूर्वक सत्यापन कर उन्हें सही ढंग से अंकित कराएं, ताकि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में विभाजित न हों। इससे बीएलओ को भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं एवं उनके घरों की पहचान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने इस कार्य की नियमित निगरानी करते हुए पाई गई त्रुटियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया।
श्री कुमार ने कहा कि बीएलओ द्वारा किए गए कार्याें के सही-सही निष्पादन हेतु बीएलओ सुपरवाईजर की जवाबदेही होगी। यदि किसी बीएलओ द्वारा नजरी नक्शा, घरों के नोशनल नंबर देने में त्रुटि अथवा किसी प्रकार के संशय है, तो इस हेतु उनके संबंधित बीएलओ सुपरवाईजर अपने अंतर्गत बीएलओ के कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेंगे एवं इसे सही करेंगें। बीएलओ सुपरवाईजर अपने दायित्व में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाते हैं, तो संबंधित ईआरओ उन पर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की नियमानुसार गहन जांच की जाए। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकरण का निष्पादन तथ्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट और सकारण आदेश के माध्यम से किया जाए। सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना सुनिश्चित करें।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईआरओ एवं एईआरओ को क्षेत्रीय स्तर पर एसआईआर के कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को जागरूक करें कि एसआईआर के माध्यम से तैयार होने वाली मतदाता सूची को परमानेंट दस्तावेज के रूप में संधारित किया जाना है। अतः प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराए। यह मतदाता सूची भविष्य में उनके एवं उनकी संतानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उपयोगी होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो तथा उन्हें आवश्यक जानकारी एवं सहायता सहज रूप से उपलब्ध कराई जाए। एसआईआर अथवा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहयोग के लिए नागरिक टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को इसके प्रति भी व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से मतदाताओं की ओर से प्राप्त प्रत्येक शिकायत, सहायता संबंधी कॉल अथवा आवेदन का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित रांची जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
